PM Vidhwa Pension Scheme: प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना के बारे में सभी जानकारी

PM Vidhwa Pension Scheme:भारत की गरीब विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, भारत में विधवा पेंशन योजना शुरू की गई थी। एक विधवा जिसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे है, पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए पात्र है। इस मामले में लाभार्थी को निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा। भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के अनुसार विधवा पेंशन का विकेंद्रीकरण किया गया और इसका कार्यान्वयन, जिसे राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता था।

PM Vidhwa Pension Scheme
                                                                           PM Vidhwa Pension Scheme

 

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सरकार के आदेश संख्या GO के संशोधित नियमों के अनुसार स्थानीय स्वशासन संस्थानों में स्थानांतरित कर दिया गया था। पी) 11/97 दिनांक 07/04/1997। वर्तमान में, सभी स्थानीय निकायों ने पेंशन के आवेदन, अनुदान, प्रसंस्करण और वितरण की देखभाल में लगा दिया है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश द्वारा दी जाने वाली विधवा पेंशन का नाम विधवा पेंशन योजना है। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश की विधवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए विधवा पेंशन योजना के नाम से विधवा पेंशन की शुरुआत की है। प्रत्येक पात्र उम्मीदवार को यूपी सरकार के माध्यम से प्रति माह 500 रुपये मिलते हैं।

Eligibility Criteria for Vidhwa Pension

निम्न श्रेणी में आने वाली विधवा विधवा पेंशन का लाभ उठा सकती है:-

  • 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु वर्ग की विधवा विधवा पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है।
  • विधवा की पारिवारिक आय 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है।
  • विधवा का दोबारा विवाह नहीं करना चाहिए।

नोट: भारत के विभिन्न राज्यों में अलग-अलग पात्रता मानदंड हो सकते हैं।

Document Required for Vidhwa Pension

विधवा पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है:-

  • जन्म प्रमाणपत्र
  • पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
  • गरीबी रेखा के नीचे राशन कार्ड
  • आय का प्रमाण पत्र
  • बैंक की पासबुक
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र

नोट: भारत के विभिन्न राज्यों में आवश्यक दस्तावेजों का एक अलग सेट हो सकता है।

PM Vidhwa Pension Scheme
         PM Vidhwa Pension Scheme
Advantage of Vidhwa Pension Yojana

इस योजना से विधवाओं को निम्नलिखित लाभ मिल सकते हैं:-

  • भारत सरकार विधवा पेंशन योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  • प्राप्तकर्ता को उसके पति की मृत्यु की तारीख से शुरू होकर रु.300/माह मिलता है।
  • पेंशन सीधे प्राप्तकर्ता के खाते में ट्रांसफर की जाती है।
  • 80 वर्ष से अधिक आयु के प्राप्तकर्ता को हर महीने 500 रुपये मिलते हैं
How to Apply for Vidhwa Pension?

एक आवेदक निगम कार्यालय में जाकर विधवा पेंशन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकता है।

  • ऑनलाइन आवेदन के लिए:
  • राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करें।
  • फॉर्म को डाउनलोड करने या भरने के लिए कहने वाले विकल्प का चयन करें।
  • इस फॉर्म को विधिवत भरें और या तो इस फॉर्म को वर्ड फाइल में डाउनलोड करें या सीधे प्रिंट करें।
  • सभी विवरण भरने के बाद आवेदक को यह फॉर्म जनपद पंचायत अधिकारी या नगर निगम आयुक्त के पास जमा करना होगा।
  • ऑफलाइन आवेदन के लिए: ऑफलाइन आवेदन करने के लिए नगर निगम आयुक्त या जनपद पंचायत के अधिकारी के कार्यालय जाना होगा। वहां से वह बिना किसी शुल्क के आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता/सकती है।
Track Application Status of Vidhwa Pension
  • आवेदक को फिर से उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • होमपेज पर दिखाई देने वाले “आवेदन की स्थिति ऑनलाइन जांचें” चुनें
  • आवेदक को आवेदन पंजीकरण संख्या और बैंक खाता संख्या का उपयोग करके इस लिंक के माध्यम से एक पासवर्ड बनाना होगा
  • फिर आवेदक को जनरेट किए गए पासवर्ड के साथ आवेदन की स्थिति में लॉगिन करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना
PM Vidhwa Pension Scheme FAQ’s

UP Vidhwa Pension Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?

यूपी विधवा पेंशन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इसके ऑफिसियल वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना होगा। इसके आगे का प्रोसेस हमने आपको इस आर्टिकल के में बता दिया है।

UP विधवा पेंशन कब आएगी 2022?

इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश की आर्थिक रूप से गरीब उन विधवा महिलाओ को प्रदान किया जायेगा जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष होगी । Vidhwa Pension Scheme 2022 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह दी जाने वाली 300 रूपये की पेंशन धनराशि सीधे विधवा महिलाओ के बैंक अकॉउंट में पंहुचा जाएगी ।

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