Pashudhan Vikas Yojana मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2025: सरकार पशु पालने पर देगी 90% तक की सब्सिडी, यहां से करें आवेदन !
Pashudhan Vikas Yojana: वैसे तो किसानो के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है जिनसे किसानो को कई तरह के लाभ प्रदान किए जाते है लेकिन इस बार झारखंड सरकार ने किसानो के लिए एक ऐसी योजना की शुरुवात कर दी है, जिसका लाभ तो उन्हे जरूर लेना चाहिए। हम बात कर रहे है, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। Pashudhan Vikas Yojana

इस योजना को शुरू किए अभी कुछ ही समय हुआ है यह योजना किसानो के लिए काफी काम की होने वाली है, क्योंकि जैसा की हम सब जानते ही है की सभी किसान पशु पालते है लेकिन उनमे उनका काफी ज्यादा खर्चा लग जाता है और बचत काफी कम होती है इस समस्या के समाधान के लिए झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना को शुरू किया है।
आपकी जानकारी के लिए बता दे की इस योजना से सरकार उन सभी किसानो को जो पशु पालते है उन्हे नए पशु खरीदने पर 50% से 90% तक की सब्सिडी देगी जिससे वह कम लागत मे ही अच्छा पशु खरीद सकते है और आपको बता दे क इस योजना मे सब्सिडी किसानो को उनके वर्ग के अनुसार दी जाएगी, यदि आप भी झारखंड राज्य के किसान है और इस योजना से लाभ प्राप्त करना चाहते है, लेकिन आपको यह नही पता है की इस योजना का लाभ कैसे लेना है तो आपकी उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नही है,
इस आर्टिकल मे हम आपको इस योजना के लिए जरूरी पात्रता, शर्ते, दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया के बारे मे सम्पूर्ण जानकारी दी गई है जिसे जानने के लिए आपको इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ना होगा।
Pashudhan Vikas Yojana के बारे मे जानकारी
योजना का नाम | मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना |
किसने शुरू की | झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने |
वर्ष | 2025 |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑफलाइन |
उद्देश्य | किसानों की आय में वृद्धि करना |
लाभ | किसानों की आय में वृद्धि की जाएगी |
श्रेणी | झारखंड सरकारी योजनाएं |
Pashudhan Vikas Yojana का उद्देश्य क्या है?
झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के माध्यम से किसानो को दुधारू पशु खरीदने पर 50% से 90% तक की सब्सिडी दी जाएगी जिससे किसानो को पशु खरीदने पर ज्यादा राशि का भुगतान नही करना होगा, और वह आसानी से पशु खरीद पाएंगे लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानो को कुछ पात्रताओ को पूरा करना होगा और इस योजना मे आवेदन करना होगा जिसके बारे मे जानने के लिए आप इस आर्टिकल मे अंत तक बने रहे। आपको बता दे की इस योजना का लाभ राज्य के मध्यमवर्गीय और गरीब किसानो को ही दिया जाएगा इसके अलावा विकलांग, विधवा महिलाएं एंव निसंतान दंपति के व्यक्ति भी इस योजना से लाभ प्राप्त कर सकते है।
Pashudhan Vikas Yojana के लाभ क्या है?
1. इस योजना से किसानो को दुधारू पशु खरीदने पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
2. इस योजना मे करीब 75% की सब्सिडी राशि अनूसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानो के लिए निर्धारित की गई है।
3. राज्य सरकार द्वारा पशुओ के स्वास्थ्य के लिए एंबुलेंस की सुविधा और पशु चिकित्सा के क्लीनिक की स्थापना का निर्णय भी लिया गया है।
4. पशुओ को विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगो से बचाने के लिए 28.69 करोड़ रुपए की लागत से टीका औषधि उत्पादन तथा प्र्योगशालाओ का निर्माण भी किया जा रहा है, ताकि किसानो को उनके पशुओ को लेकर कोई परेशानी ना हो।
5. झारखंड सरकार द्वारा निर्माण की जाने वाली प्र्योगशालाओ मे लगभग 1 करोड़ औषधि टीको का निर्माण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की विशेषताएं क्या है?
1. पशुपालन करने हेतु राज्य सरकार किसानो को सब्सिडी प्रदान करेगी।
2. इस योजना के संचालन के लिए करीब 660 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
3. जरूरत मंद महिलाओ एंव निराश्रित को इस योजना के माध्यम से 90% की सब्सिडी दी जाएगी।
4. इस योजना मे मिलने वाली सब्सिडी राशि सभी को उनके बैंक खातो मे प्राप्त होगी।
5. मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत गौ पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, मछ्ली पालन आदि के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए जरूरी पात्रता क्या है?
1. इस योजना का लाभ लेने वाला इच्छुक नागरिक झारखंड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
2. राज्य के केवल पशुपालक किसान ही लाभ ले सकते है।
3. आवेदक के पास सभी जरूरी दस्तावेज़ एंव पशुपालन के लिए जगह और पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
4. ऐसे नागरिक जो इस योजना की सारी शर्तो को पूरा करते है, वीएच इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़
जो भी किसान मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का लाभ लेना चाहते है, उन्हे इस योजना मे आवेदन करना होगा और आवेदन के लिए उनके पास यह सभी जरूरी दस्तावेज़ होने आवश्यक है।
1. आधार कार्ड
2. जाति प्रमाण पत्र
3. मूल निवास प्रमाण पत्र
4. यदि विकलांग हो तो (विकलांग प्रमाण पत्र)
5. जमीन का विवरण
6. राशन कार्ड
7. बैंक खाता पासबूक
8. मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज़ फोटो
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना मे आवेदन करने की प्रक्रिया
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान नीचे दी गई प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
1. इस योजना मे आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा, जिसके लिए आपको अपने पास के पशुपालन कार्यालय मे जाना होगा।
2. वह जाकर आपको किसी कार्यकार से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
3. अब आपको उस आवेदन फॉर्म मे मांगी जाने वाली समस्त जानकारी दर्ज करनी होगी।
4. इसके बाद आपको उस फॉर्म मे अपने सभी दस्तावेजो की फोटो कॉपी सलग्न करनी होगी।
5. आवेदन फॉर्म पूरा भर जाने के बाद उसे एक बार वापस जरू चेक कर ले की कोई त्रुटि तो नही रह गई।
6. अब आपको आवेदन फॉर्म को वापस वही जमा करवा देना है, जहां से आपने प्राप्त किया था।
इस प्रकार आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।
आवेदन फॉर्म झारखण्ड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना | यहां क्लिक करें। |
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