Himachal Laghu Dukandar Kalyan Yojana 2024/हिमाचल लघु दुकानदार कल्याण योजना 2024 | लाभ, पात्रता, दस्तावेज व अप्लाई प्रक्रिया #Storiesviewforall

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Himachal Laghu Dukandar Kalyan Yojana 2024/हिमाचल लघु दुकानदार कल्याण योजना 2024 | लाभ, पात्रता, दस्तावेज व अप्लाई प्रक्रिया #Storiesviewforall

Himachal Laghu Dukandar Kalyan Yojana 2024: हिमाचल प्रदेश राज्य में बहुत सारे छोटे और लघु व्यापारी है, जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपना व्यापार को बढ़ाने में असमर्थ रहते है, जिस कारण छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को कई प्रकार की दिक्कत उठानी पड़ती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा अपने राज्य के छोटे व्यापारियों का कारोबार बढ़ाने और उनके कल्याण हेतु Himachal Laghu Dukandar Kalyan Yojana 2024 को शुरू किया गया है। 

इस योजना के द्वारा राज्य के सभी लघु दुकानदारों और छोटे व्यापारियों को अपना व्यापार बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा लोन के रूप में आर्थिक सहायता राशि का लाभ प्रदान किया जाएगा। ताकि राज्य के छोटे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारकर उन्हे आत्मनिर्भर बनाया जा सके। हिमाचल प्रदेश राज्य के जो भी छोटे दुकानदार या व्यापारी हिमाचल लघु दुकानदार कल्याण योजना 2024 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा। 

Himachal Laghu Dukandar Kalyan Yojana 2024/हिमाचल लघु दुकानदार कल्याण योजना 2024 | लाभ, पात्रता, दस्तावेज व अप्लाई प्रक्रिया #Storiesviewforall
Himachal Laghu Dukandar Kalyan Yojana 2024/हिमाचल लघु दुकानदार कल्याण योजना 2024 | लाभ, पात्रता, दस्तावेज व अप्लाई प्रक्रिया #Storiesviewforall

अगर आप भी जानना चाहते है कि कैसे मिलेगा लघु दुकानदार कल्याण योजना का लाभ और कौन इस योजना के लिए पात्र होंगे? तो आप अंतिम तक इस लेख को अंतिम तक अवश्य पढ़िए क्योंकि इस लेख में Himachal Laghu Dukandar Kalyan Yojana 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक उपलब्ध कराई जा रही है। 

हिमाचल प्रदेश लघु दुकानदार कल्याण योजना 2024 क्या है? | Himachal Pradesh Laghu Dukandar Kalyan Yojana 2024 Kya hai in Hindi 

हिमाचल प्रदेश लघु दुकानदार कल्याण योजना 2024 की शुरुआत राज्य के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा शुरू की गई है। इस योजना को मुख्य रूप से लघु दुकानदारों और व्यापारियों के कल्याण हेतु शुरू किया गया है। जिसके अंतर्गत राज्य के छोटे व्यापारियों को अपना व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए बैंकों से कम ब्याज दरों पर लोन लेने की सुविधा उपलब्ध करा रही है। Himachal Laghu Dukandar Kalyan Yojana 2024 के मध्यम से हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी छोटे व्यापारियों एवं दुकानदारों को 50,000 रुपए तक का लोन वित्तीय सहायता राशि के रूप में मुहैया कराई जाएगी। 

हिमाचल सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली लोन की धनराशि ऋण की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लोन पर लगने वाले ब्याज का आधा हिस्सा राज्य सरकार के द्वारा वाहन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश लघु दुकानदार कल्याण योजना के तहत मिलने वाले लोन का उपयोग करके लाभार्थी आसानी से अपने व्यापार को बढ़ा सकेंगे। Himachal Pradesh Laghu Dukandar Kalyan Yojana का लाभ प्राप्त करके राज्य के छोटे व्यापारी आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। 

अगर आप भी हिमाचल प्रदेश राज्य के एक छोटे और लघु व्यापारी है और आप इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते है तो आपके लिए हमारे द्वारा इस आर्टिकल में Laghu Dukandar Kalyan Yojana का उद्देश्य, लाभ, पात्रता मापदंड, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन करने की प्रक्रिया के संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है इसलिए आपको अंत तक हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पूरा पढ़ना होगा।

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हिमाचल लघु दुकानदार कल्याण योजना 2024 का उद्देश्य | Objective of Himachal Small Shopkeeper Welfare Scheme 2024

हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लघु दुकानदार कल्याण योजना हिमाचल प्रदेश 2024 को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य हिमाचल राज्य के सभी छोटे व्यापारियों एवं दुकानदारों को अपना व्यापार बढ़ाने के लिए आर्थिक संबल प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थी व्यापारियों को राज्य सरकार के द्वारा बैंको से 50,000 रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा, इस लोन पर लगने वाले ब्याज का 50% ब्याज का भुगतान सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 

ताकि राज्य के लघु दुकानदार अपने व्यापार का विस्तार कर सके। राज्य सरकार के द्वारा Himachal Pradesh Laghu Dukandar Kalyan Yojana माध्यम से राज्य के लगभग 75 हजार से भी अधिक दुकानदारों को लाभ प्रदान किया जाएगा। यह योजना राज्य के छोटे दुकानदार और व्यापारी की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उनके आर्थिक विकास में सहयोग करेगी। जिससे वह आत्मनिर्भर बनकर अच्छी तरह से अपना व्यापार चला सकेंगे।

लघु दुकानदार कल्याण योजना के तहत 50% ब्याज का भुगतान करेगी सरकार

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा राज्य के छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए 50,000 रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी व्यापारियों और दुकानदारों को जितने ब्याज दर पर लोन मिलेगा, उसका 50% ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

यानी कि यदि राज्य का कोई व्यापारी Himachal Laghu Dukandar Kalyan Yojana 2024 के अंतर्गत 10% ब्याज दर पर लोन मिलता है तो उस ब्याज का 50% ब्याज का भुगतान हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी। जिससे व्यापारियों को लोन का भुगतान करने और अपना व्यापार बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी से नहीं जूझना पड़ेगा। और वह आत्मनिर्भर बनकर अपना जीवन यापन कर सकेंगे।

हिमाचल प्रदेश लघु दुकानदार कल्याण योजना का बजट | Budget of Himachal Pradesh Small Shopkeeper Welfare Scheme

हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने राज्य में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लघु दुकानदार कल्याण योजना 2024 को प्रारंभ किया है जिसके माध्यम से छोटे उद्योगों को ₹50000 तक का लोन प्रदान किया जाएगा जिस पर राज्य सरकार के द्वारा ब्याज दर ऊपर 50% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

राज्य सरकार के द्वारा किसी योजना के माध्यम से राज्य के लगभग 75000 लघु व्यापारियों एवं दुकानदारों को लोन उपलब्ध कराया जाएगा इसके लिए प्रदेश सरकार के द्वारा 40 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई यह जनकल्याणकारी योजना राज्य के छोटे उद्योगों को सशक्तिकरण करने और कौशल आधारित श्रमिकों को बढ़ावा देगी साथ ही साथ इससे राज्य की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में भी मदद मिलेगी।

हिमाचल प्रदेश लघु दुकानदार कल्याण योजना के लिए कौन पात्र होगा? | Who will be eligible for Himachal Pradesh Small Shopkeeper Welfare Scheme?

हिमाचल प्रदेश लघु दुकानदार कल्याण योजना के अंतर्गत सभी लघु एवं छोटे दुकानदार लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। नीचे बताइए उद्योग या व्यापार के अंतर्गत आने वाले लघु दुकानदार और व्यापारी आसानी से Himachal Laghu Dukandar Kalyan Yojana 2024 के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जो निम्न प्रकार से है- 

  • मोची की दुकान चलाने वाले
  • गैरेज की दुकान वाले
  • चाय के ठेले का काम करने वाले
  • कटलरी स्टोर वाले
  • नाई  के दुकानदार
  • शाक भाजी एवं फ्रूट वाले व्यापारी
  • दर्जी का काम करने वाले
  • मोबाइल रिपेयरिंग वाले
  • किराना स्टोर वाले

हिमाचल लघु दुकानदार कल्याण योजना 2024 के लाभ | Benefits of Himachal Laghu Dukandar Kalyan Yojana 2024 in Hindi 

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई Himachal Laghu Dukandar Kalyan Yojana 2024 रही के लघु व्यापारी और दुकानदारों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगी। इस योजना के तहत लाभार्ती कई प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकेंगे, जो निम्न प्रकार से नीचे बताए जा रहे है- 

  • हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के कल्याण हेतु Himachal Laghu Dukandar Kalyan Yojana 2024 को शुरू किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य के माध्यम से राज्य के छोटे व्यापारियों एवं दुकानदारों को अपना व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार लोन की सुविधा प्रदान कर रही है।
  • राज्य सरकार के द्वारा इस योजना के तहत राज्य के तकरीबन 75000 व्यापारियों को इस योजना के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा व्यापारियों के व्यापार को विकसित करने के लिए ₹50000 तक का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। 
  • सभी लाभार्थियों को सरकार के द्वारा लोन की राशि पर लगने वाले ब्याज दर पर 50% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 
  • यानी कि राज्य के छोटे व्यापारियों एवं दुकानदारों को केवल 50% ब्याज का ही भुगतान करना पड़ेगा। 
  • Laghu Dukandar Kalyan Yojana 2024 के अंतर्गत दिया जाने वाली लोन की धनराशि को लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट भेजा जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त करके सभी लघु व्यापारी एवं दुकानदार आसानी से अपने व्यापार को बढ़ा पाएंगे।
  • यह योजना राज्य के छोटे व्यापारियों एवं दुकानदारों की परेशानियों को दूर करने एवं उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहयोग करेगी। 
  • Himachal Pradesh Laghu dukandar Kalyan Yojana के अंतर्गत राज्यके किसी भी वर्ग का व्यापारी उठा सकता है।

हिमाचल लघु दुकानदार कल्याण योजना के लिए पात्रता मापदंड | Eligibility Criteria for Himachal Laghu dukandar Kalyan Yojana in Hindi 

हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लघु दुकानदार एवं व्यापारियों को अपना उद्योग बढ़ाने के लिए लघु दुकानदार कल्याण योजना के माध्यम से लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अगर कोई व्यापारी या दुकानदार अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए Himachal Laghu dukandar Kalyan Yojana 2024 के अंतर्गत आवेदन करना चाहता है तो केवल इस योजना के लिए निर्धारित की गई आवश्यक पात्रता मापदंड को पूरे करने वाले व्यक्ति ही इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए योग्य माने जाएंगे, जिनका पूरा विवरण निम्नलिखित प्रकार से नीचे दिया गया है – 

  • हिमाचल प्रदेश लघु दुकानदार कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का हिमाचल प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है। 
  • मुख्य रूप से राज्य के छोटे एवं लघु वर्ग के दुकानदार एवं व्यापारी लघु दुकानदार कल्याण योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए योग्य होंगे। 
  • आवेदन करने के लिए आवेदक व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या फिर इससे अधिक होनी अनिवार्य है। 
  • केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आने वाले छोटे व्यापारी एवं दुकानदार इस योजना के लिए पात्र होंगे। 
  • लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है।

हिमाचल प्रदेश लघु दुकानदार कल्याण योजना 2024 के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents Required for Himachal Pradesh Laghu dukandar Kalyan Yojana 2024 in Hindi 

यदि आप हिमाचल प्रदेश लघु दुकानदार कल्याण योजना 2024 के अंतर्गत लोन प्राप्त करने के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो सर्वप्रथम आप इस योजना के लिए मांगे जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेजों को एकत्रित कर अपने पास संभाल कर रखना क्योंकि हिमाचल लघु दुकानदार कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको इन दस्तावेजों की फोटो कॉपी की आवश्यकता होगी, जो कुछ इस प्रकार से है- 

  • आवेदक का आधार कार्ड 
  • वोटर आईडी कार्ड 
  • पैन कार्ड 
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • दुकान के जरूरी दस्तावेज
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

हिमाचल लघु दुकानदार कल्याण योजना के तहत आवेदन कैसे करें? | How to Apply under Himachal Laghu dukandar Kalyan Yojana 2024 in Hindi 

हिमाचल प्रदेश राज्य के जो भी इच्छुक गरीब एवं लघु वर्ग के व्यापारी एवं दुकानदार Himachal Pradesh Laghu dukandar Kalyan Yojana 2024 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत केवल ऑफलाइन माध्यम से ही आवेदन किया जा सकता है। हिमाचल लघु दुकानदार कल्याण योजना ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आप नीचे बताए निम्नलिखित स्टेप्स को अपना सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार से है-

  • हिमाचल लघु दुकानदार कल्याण योजना के अंतर्गत ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने बैंक ब्रांच में जाना होगा। 
  • उसके बाद आपको बैंक अधिकारी से लघु दुकानदार कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा। 
  • आवेदन फार्म लेने के पश्चात आपको उसमें मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी ध्यान पूर्वक सही-सही भरनी होगी। 
  • मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी ध्यान पूर्वक दर्द करने के पश्चात आपको आवेदन फार्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी अटैच करनी है।
  • इतना सब करने के पश्चात आपको यह आवेदन फॉर्म वापस वही जमा कर देना है जहां से आपने इसे प्राप्त किया था।
  • जिसके बाद आपके आवेदन की जांच की जाएगी और सभी जानकारी सही पाई जाने पर लोन की धनराशि को आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
  • इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से लघु दुकानदार कल्याण योजना हिमाचल प्रदेश के तहत ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।

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Himachal Laghu dukandar Kalyan Yojana Related FAQs 

हिमाचल प्रदेश लघु दुकानदार कल्याण योजना क्या है?

हिमाचल प्रदेश लघु दुकानदार कल्याण योजना राज्य सरकार के द्वारा राज्य के छोटे व्यापारियों एवं दुकानदारों के कल्याण हेतु शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत लघु दुकानदारों को अपना व्यापार बढ़ाने के लिए लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

Himachal Laghu dukandar Kalyan Yojana को किसने शुरू किया है?

Himachal Laghu dukandar Kalyan Yojana को मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा शुरू किया गया है ताकि राज्य के छोटे व्यापारियों का विकास करके उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके।  

क्या लघु दुकानदार कल्याण योजना के तहत दिए गए लोन पर ब्याज देना होगा?

जी हां इस योजना के अंतर्गत दिए गए लोन पर लाभार्थी को निश्चित ब्याज का भुगतान करना होगा लेकिन उन्हें केवल 50% ब्याज का भुगतान स्वयं करना होगा क्योंकि 50% ब्याज हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा।

HP Laghu Dukandar Kalyan Yojana के लिए कौन पात्र होगा?

HP Laghu Dukandar Kalyan Yojana के लिए मुख्य रूप से राज्य के सभी छोटे व्यापारी जैसे – मोची की दुकान चलाने वाले, गैरेज की दुकान वाले, चाय के ठेले का काम करने वाले, कटलरी स्टोर वाले, नाई के दुकानदार, शाक भाजी एवं फ्रूट वाले व्यापारी आदि पात्र होंगे।

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