FSSAI License Kaise Apply Kare, FSSAI License कैसे ले: FSSAI | FSSAI Licence Apply Online 2024

FSSAI License Kaise Apply Kare: FSSAI का हिंदी मतलब भारतिय खाद्य सुरक्षा प्रधिकरण है इसका गठन भारत सरकार ने सन 2006 मे किया था। FSSAI का फुल फार्म Food Safety and Standards Authority of India हैFSSAI को 1 अगस्त 2011 मे केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय के तहत अधिसुचित किया गया था। FSSAI का मुख्य उद्देश्य लोगो तक पौस्टिक भोजन मुहैया कराना है।

FSSAI License Kaise Apply Kare
                                                                                                               FSSAI License Kaise Apply Kare

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FSSAI License कैसे ले: FSSAI License Kaise Apply Kare | FSSAI Licence Apply Online
FSSAI License कैसे ले: FSSAI License Kaise Apply Kare | FSSAI Licence Apply Online

FSSAI का मुख्य उद्देस्य लोगो को सेहतमंद बनाना है। बिना FSSAI सर्तटिफिकेट के आप कोइ भी खाद्य पदार्थ का बिजनस नही कर सकते आपको अगर खाद्य पदार्थ का बिजनस करना है तो आपको ये जरुरी है की आपके पास FSSAI का सर्टिफिकेट हो।FSSAI का संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

FSSAI का मुख्यालय दिल्ली मे स्थित है, जो सभी राज्यो के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानो को लागू किया जाता है। FSSAI का मुख्य उद्देश्य यह है की लोगो तक सही और अच्छि क्वालीटी के पदार्थ लोगो तक पहुचाया जा सके। अगर किसी भी बिजनस मे खद्य सिक्योरिटि को लेकर लापरवाही होती है तो उसका FSSAI लाईसेंस रद्द कर दिया जाता है। जिसके बाद कम्पनी कोई भी प्रोडक्ट मर्केट मे नही बेच सकती।

Table of Contents

License Kaise Apply Kare FSSAI Certificate/ License क्या है( FSSAI लाईसेंस कैसे ले)

FSSAI का पुरा नाम भारतिय खाद्य सुरक्षा प्रधिकरण है जिसके तहत अगर किसी को फूड सेक्टर मे यानी खाने वाले सामान बनाने वाले सेक्टर मे बिजनस करना है तो उसे इस लाइसेंस की जरुरत पडती है। क्योकी भारतिय सरकार का मानान है की अगर खाने के सामान मे ही मिलावट होने लगी तो देश मे काफी दिक्कते सामने निकल कर आयेंगी जिससे बच पाना शायद से नामुम्किन हो जायेगा।

इसी लिये भारतिय सरकार ने ये लाईसेंस जारी किया है अगर आपको दुध का ही बिजनस क्यो ना करना हो उसके लिये भी आपको FSSAI का लाईसेंस लेना पडेगा क्योकी FSSAI का लाइसेंस इतना आसानी से नही मिल पाता क्योकी अगर आप नया बिजनस शुरु कर रहे है तो आपके प्रोडट्स की सबसे पहले जाच होगी उसके बाद आपको जाकर FSSAI का सर्टिफिकेट या फिर लाइसेंस मिल पाता है। अक्सर हम सभी बाजार से खाने की सामान लेते है उसके पिछे लिखा होता है FSSAI कोड।यही होता है FSSAI सर्टिफिकेट या FSSAI लाइसेंस।

कौन-कौन FSSAI का लाइसेंस ले सकते है
कौन-कौन एफ-एस-एस-ए-आइ का लाइसेंस ले सकते है, Eligibility for FSSAI Certificate

अगर आप भी FSSAI का लाइसेंस लेना चाहते है तो आपको उनका रिक्वायरमेंट पूरा कराना पडेगा।

  1. रजिस्ट्रेशन:- आगर आपके बिजनस का सालाना टर्नोवर 12 लाख या फिर उससे अधिक है तो आपको FSAAI लाईसेंस के लिये रजिस्ट्रेशन करना पडता है।
  2. स्टेट लाइसेंस:- आगर आपके बिजनस का सालाना टर्नोवर 12 लाख से लेकर 20 करोड तक है तो आपको FSSAI का स्टेट लाइसेंस लेना पडेगा।
  3. सेंट्रल लाइसेंस:- आगर आपके बिजनस का सालाना टर्नोवर 20 करोड से अधिक है तो आपको FSSAI का सेंट्रल लाइसेंस लेना पडेगा।
FSSAI License का लाभ

License of FSSAI प्राप्त होने के बाद आपको कानुनी लाभ प्राप्त होना शुरु हो जाता है।अच्छी गुड्विल बन जाती है, कंज्युमर के अंदर जगरुकता बढती है, खाद्य सुरक्षा सुनिस्चित कर सकते है, बिजनस के विस्तार मे सहायता मिलती है, और लोग इस पर विस्वास करते है। इसके आलावा यह आयात और निर्यात दोनो मे ही मदद करता है।

FSSAI लाइसेंस के लिये जरुरी दस्तावेज (Important Document For FSSAI Certificate/license)
  • Form B Duly Completed and Signed.
  • Plan of the Processing unit.
  • List of Directors/Partners/Proprietor with Address, Contact Details. And Photo ID.
  • Name and List of equipment and machinery.
  • Authority Letter from Manufacturer Nominated a Responsible Person name Address.
  • List of Food Category.
  • Source of Raw Material for Milk. Meat etc.
  • Analysis Report of water to be used in the Process to confirm the portability.
  • Ministry of commerce certificate for 100% EOU.
  • Recall Plan Wherever Applicable.
  • IE Code Document issued By FSSAI.
  • NOC/PA Document Issued by FSSAI.
  • Certificate from Ministry of Tourism.
  • Form IX.
  • Partnership Deed/Affidavit of Proprietorship.
  • Poof Of possession of premises.
  • Food Safety Management system Plan or Certificate.
  • NOC and Copy of License from the Manufacturer.
  • NOC from the Municipality or local Body.
  • Supporting Document for Proof of Turnover and Transportation.
  • Declaration Form.
FSSAI State License के लिये आवश्यक दस्तावेज (Important Document for State license)

Document Required for Getting State License:-

  • Form B Duly Completed And signed.
  • List of Directors/partners/Proprietors with Address, Contact Details, And Photo ID.
  • Plan of the Processing unit.
  • List of Food Category.
  • Name and List of Equipment and Machinery.
  • Analysis report of Water to Be Used in Process to confirm the Portability.
  • Authority Letter from Manufacturer Nominated a responsible Person Name and Address.
  • Proof of Possession of Premises.
  • Partnership Deed/Affidavit of proprietorship.  
  • NOC and Copy of License From Manufacturer.
  • Copy of Certificate obtained Under Coop Act 1861/Multi State Coop Act 2002.
  • Food Safety Management System Plan or Certificate.
किस प्रकार के बिजनस को FSSAI License की जरुरत होती है ( Which Type of Business Required FSSAI License)

अगर आप FSSAI लाइसेंस लेना चाहते है तो आपको जानना जरुरी है की किस-किस तरह के बिजनस मे FSSAI लाइसेंस की जरुरत पडती है। निचे हम आपको बतयेंगे की किस किस तरह के बिजनस मे FSSAI लाइसेंस की जरुरत पडती है।

इन सभी तरह के बिजनस के लिये FSSAI लाइसेंस लेना अनिवार्य रुप से आवश्यक होता है।

  • छोटे दुकान या छोटे फ़ुटकर विक्रेता जैसे सनैकस का दुकान, हलवाइ का दुकान, बेकरी की दुकान इसमे शामिल है।
  • चाट स्टाल, गोल गप्पे का स्टाल, सब्जी की दुकाने, फल की दुकाने, टि स्टाल, स्नैक्स स्टाल, ब्रेड पकौडा स्टाल, समोसा की दुकान, चाइनिज फास्ट फूड की स्टाल, जैसे सभी स्टाले या फिर दुकाने भी इसमे शामिल है।
  • अगर कोइ बस या ट्रेन मे खाने वाला खाद्य पदार्थ बेचता है तो ये भी इसमे शामिल है।
  • छोटे डेयरी बिजनस वाले या फिर जो रोज घर घर जाकर दूध पहुचाते है ये भी इस कटेगरी मे शामिल है।
  • वनस्पती तेल बनाने वाले छोटे बडे कम्पनी भी इसमे शामिल है।
  • बुचडखाने मे जैसे चिकन काटने वाले की दुकान, मीट कि दुकान, मटन की दुकान, लैब का मीट आदि।
  • मालिकाना भोजन और उपन्यास भोजन।
  • मांस की दुकाने जाहा मछलिया काटी जाती है, मछली की दुकान।
  • होटल, रेस्टोरेंट और बार मे भी।
  • मध्याहन भोजन कैंटिन और कैफेटेरिया।
  • भोजन प्रदान कराने वाले ढाबा, पिजी, खाने पिने वाले बैकवेट हाल, और धार्मिक सन्स्थानो मे घर पर बनी कैंटिन ।
  • क्लाउड किचन के साथ साथ ई कामर्स खाद्द अपुर्तिकर्ता ।
FSSAI License के लिये अकाउंट कैसे बनाये (How to Create Account for FSSAI License)
  • सबसे पहले आपको FSSAI की Official Website पर जाना होगा।
  • आपके सामने होम पेज खुलेग उसमे Signup पर क्लिक करे।
  • उसके बाद ‘FBO sign up’ फार्म खुलेगा उसमे सारे डिटेल्स भर कर ‘रजिस्टर’ पर क्लिक कर दे।
  • उसके बाद एक नया टैब खुलेगा जिसमे ‘Account Created Successfully’ दिखायेगा।
  • एक बात का हमेशा से ध्यान मे रख्खे की अकाउंट बनाने के 30 दिन के भितर अगर आप लाइसेंस के लिये अप्लाई नही करते तो आपका युजर आइडी निरस्त कर दिया जायेगा।
FSSAI Registration एफएसएसएआई में पंजीकरण के लिए प्रक्रिया
  • सबसे पहले आपको इनके Official Website पर जाना होगा।
  • उसके बाद होम पेज पर EXISTING USER का अप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करे।
  • उसके बाद आप अपना आइडी और पास्वर्ड जो आपने बनाया उसे कैप्चा के साथ भरे।
  • फिर एक नया पेज खुलेगा वहा फूड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करे।
  • फिर ‘Apply for License/certificate’ के आप्शन पर क्लिक करे।
  • उसके बाद APPLY FOR FSSAI LICENSE/CERTIFICATE पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अंडर्टेकिंग का आप्शन आयेगा, उसमे ACCEPT पर क्लिक करे।
  • अब आपको SELECT STATE पर जाकर अपना स्टेट सलेक्ट करे और अगर आपका बिजनस एक से अधिक राज्य मे है तो YES पर क्लिक करे अगर नही है तो NO पर क्लिक करे।
  • फिर आगे आपको बिजनस कटेगरी मिलेगी उसमे अपने हिसाब से अपना बिजनस सलेक्ट कर ले।
  • कटेगरी चुनने के बाद एक नया पेज खुलेगा उस्मे CLICK TO APPLY मिलेगा उस पर क्लिक करे।
  • फिर उसके बाद आपके सामने एक फार्म खुलेगा जो फुड रजिस्ट्रेशन के लिये होगा।
  • इसके अंदर सभी जानकरिया भरे जैसे:- पहले आपको साल भरना है तो आप 1 से 5 साल तक का चुनाव कर सकते है उसके बाद आपको अपना आइडी और नया फोटो अपलोड करना होगा। उसके बाद घोसडा फार्म मे आप अपना NOC  BY MUNICIPLE या NOC BY HELTH या और भी डाक्युमेंट का आप्शन सलेक्ट कर सकते है।
  • सारी जानकारिया भरने के बाद SAVE AND NEXT के उपर क्लिक करे।
  • उसके बाद नये पेज पर FORM A का अपशन मिलेगा उसका प्रिंट आउट निकाल कर साइन कर के फिर उसे अपलिड कर दे।
  • उसके बाद आपको अप्लिकेशन रेफरेंस नम्बर मिलेगा उसे नोट कर ले आगे जाकर इसकी जरुरत पडती है।
  • इसके बाद नया पेज खुलेगा जिसमे पेमेंट करना होता है वहा 100/- का फिस जमा कर दे।
FSSAI के सेंट्रल लाइसेंस के लिये कैसे अप्लाई करे
  • सबसे पहले आपको FSSAI के अधिकारिक वेबसाइट fssai.gov.in पर जाना होगा।
  • अब आपको Apply for license/registration पर क्लिक कर के बिजनस कटेगरी सलेक्ट कर ले।
  • फिर उसके बाद ‘Click to apply ‘ का आप्शन आयेगा उस पर क्लिक करे।
  • अब आपके सामने अंडर्टेकिंग आयेगी उसे Accept कर ले।
  • उसके बाद ‘Form B’ खुलेगा जो स्टेट और सेंट्रल दोनो के लिये होता है।
  • फार्म मे जो कुछ भी पुछा गया हो उसे सही सही भर दे।
  • फार्म भरने के बाद Save & Next पर क्लिक करे।
  • फिर एक नया पेज खुलेगा उस पर भी Save & Next पर क्लिक कर दे।
  • उसके बाद आगर उस समय आपके पास पुरे दस्तावेज है तो उसे आनलाइन सबमिट कर दे या नही है तो Not Applicable कर सकते है।
  • उसके बाद फिर Save & Next पर क्लिक कर दे।
  • इसके बाद अवधी यानी समय पुछा जायेगा स्टेट या फिर सेंट्रल लाइसेंस के लिये तो आप 1 साल से लेकर 5 साल तक का कोई भी समय चुन सकते है। वो आपके उपर निर्भर करता है की आपको लाइसेंस कितने सालो के लिये चाहिये ।
  • उसके बद नम्बर आता है पेमेंट का तो पेमेंट पर क्लिक करके 7500 रुपये का भुगतान कर दे ।
  • उसके बाद पेमेंट पूरा होने के बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमे आप अपना रिफरेंस नम्बर और अपलोड फार्म बी का आप्शन आयेगा फार्म को प्रिंट लकर्के उसपर अपने हस्ताकक्षर कर के निचे दिनांक लिख कर अपलोड कर दे।
  • सारे काम हो जाने के बाद आपको आपकी रिसिप्ट मिलेगी उसे।
FSSAI के राज्य लाइसेंस के लिये कैसे अप्लाई करे

यदि आपका वार्शिक टर्नोवर 12 लाख से लेकर 20 करोड तक का है और आप अपना बिजनस किसी भी राज्य मे चलाते है तो आपको स्टेट सर्टिफिकेट या स्टेट लाइसेंस लेना पडेगा।निचे हम्ने बताया है की कैसे स्टेट लाइसेंस ले।

  • सबसे पहले आपको FSSAI के आफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपको Apply for license/registration पर क्लिक कर के बिजनस कटेगरी सलेक्ट कर ले।
  • फिर आपको ‘Click to apply ‘ का आप्शन आयेगा उस पर क्लिक करे।
  • उसके बाद ‘Form B’ खुलेगा जो स्टेट और सेंट्रल दोनो के लिये होता है।
  • फार्म मे जो कुछ भी पुछा गया हो उसे सही सही भर दे।
  • फार्म भरने के बाद Save& Next पर क्लिक करे।
  • उसके बाद आगर उस समय आपके पास पुरे दस्तावेज है तो उसे आनलाइन सबमिट कर दे या नही है तो Not Applicable कर सकते है।
  • उसके बाद फिर Save& Next पर क्लिक कर दे।
  • इसके बाद अवधी यानी समय पुछा जायेगा स्टेट या फिर सेंट्रल लाइसेंस के लिये तो आप 1 साल से लेकर 5 साल तक का कोई भी समय चुन सकते है।
  • उसके बद नम्बर आता है पेमेंट का तो पेमेंट पर क्लिक करके 2000 रुपये का भुगतान कर दे ।
  • उसके बाद पेमेंट पूरा होने के बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमे आप अपना रिफरेंस नम्बर और अपलोड फार्म बी का आप्शन आयेगा फार्म को प्रिंट लकर्के उसपर अपने हस्ताकक्षर कर के निचे दिनांक लिख कर अपलोड कर दे।
  • सारे काम हो जाने के बाद आपको आपकी रिसिप्ट मिलेगी उसे प्रिंट कर ले।
FSSAI License Online Renew कैसे करे

आगर आपकी लाइसेंस की अवधी समाप्त होने वाली है तो आपको कम से कम 60 दिन पहले ही आपको लाइसेंस रिन्यु करना पडेगा, निचे हम आपको बतायेंगे की लाइसेंस कैसे रिन्यु करते है।

  • सबसे पहले आपको FSSAI के आफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने Home Page खुल कर सामने आ जयेगा ।
  • Home Page पर Renew का ऑपशन मिलेगा।
  • फिर आपको Apply for Renewal License विकल्प मिलेगा उसपर क्लिक करे।
  • अब आपके सामने List Of License For Renewal मिलेगा उसमे License/Certificate की रिन्युवल टेबल आयेगी उसमे Proceed पर क्लिक करे।
  • उसके बाद Warning Box आयेगा उसे OK कर दे।
  • उसके बाद RENEWAL FORM मिलेगा उसको पूरा ध्यान से भरे और उसके बाद Submit कर दे।
FSSAI के नियम का पालन ना करने पर दंड

FSSAI के अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त किये गये व्यक्ती को FSS अधिनियम 2006 के तहत उसे सभी नियमो और अधिनियमो का पालन करना होता है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य संचालक की सुविधा का निरिक्षण करता है, और एक चेकलिस्ट के मदद से विनियम के अनुपालन के स्तर की पहचान करता है।

  • अनुपालन (सी)
  • ग़ैर अनुपालन (एनसी)
  • आंशिक अनुपालन (पीसी)
  • लागु नही/ नही मनाया गया ( नही)

उपरोक्त के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी FSS अधिनियम के 2006 की धारा 32 के तहत जहा भी जरुरत हो वहा नोटिस जारी कर सकता है। अगर बिजनस आपरेटर सुधार नोटिस का पालन करने मे विफल हो जाता है तो अधिकारी लाइसेंसधारी को यह कारण दिखाकर एक अवसर देने के बाद उसका लाइसेंस रद्द भी कर सकता है। सुधार नोटिस से व्यथित कोई भी खाद्य बिजनस संचालक राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त के पास अपिल कर सकता है।

FSSAI का गैर अनुपालन करने पर जुर्माना

विभिन्न प्रकार के गैर अनुपालन दंड इस प्रकार है:-

  1. खाद्य गुण्वत्ता अधिनियम के अनुपालन मे नही 2 लाख पेटी निर्माता – 25,000/-
  2. घटिया भोजन :- 5 लाख
  3. गलत ब्रांडेड भोजन :- 3 लाख
  4. भ्रामक विग्यापन या गलत विवरण :- 10 लाख
  5. भोजन मे बाहर पदार्थ :- 1 लाख
  6. खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निर्देश का पालन करने मे विफलता :- 2 लाख
  7. अस्वच्छ प्रसंस्करण या निर्माण :- 1 लाख
FSSAI Licence Apply Online related FAQ’s

एफएसएसएआई पंजीकरण कैसे करे?

अगर आप FSSAI License लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ऑनलाइन आवेदन करने की पुरी प्रक्रिया इस लेख में विस्तार से बताया गया है।

FSSAI का Full Form क्या है?

FSSAI का फुल फार्म Food Safety and Standards Authority of India है।

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