Bihar Inter Caste Marriage Yojana : अंतर्जातीय विवाह पर बिहार सरकार देगी 2.5 लाख रुपए, ऐसे करे आवेदन
Bihar Inter Caste Marriage Yojana : पुराने समय से हमारे समाज में जाति के आधार पर भेदभाव हो रहे हैं, जिसके कारण सामान्य वर्ग वाले व्यक्ति पिछड़े वर्ग समुदाय में शादी विवाह नहीं करते हैं। इसी समस्या के समाधान एवं जाति प्रथा को दूर करने के लिए सरकार द्वारा बहुत से प्रयास किया जा रहे हैं। इन्हीं में से बिहार सरकार के द्वारा भी एक प्रयास किया जा रहा है, जिसको बिहार अंतरजातीय विवाह योजना के नाम से जाना जाता है।
दरअसल इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार ऊंचे एवं नीचे वर्ग के दंपतियों को शादी करने पर प्रोत्साहन धनराशि प्रदान करती है। जिससे कि समाज को विवाह के लिए बढ़ावा मिल सके एवं धीरे-धीरे इस प्रथा को दूर किया जा सके। बिहार सरकार की इस योजना का लाभ अब तक बहुत से नए विवाहित दंपति प्राप्त कर चुके हैं।
Bihar Inter Caste Marriage Yojana
हालांकि पुरानी सभ्यता को छोड़ते हुए आजकल के युवा अंतरजातीय विवाह कर लेते हैं, लेकिन उनको समाज के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। इसी के निवारण के लिए बिहार सरकार अंतरजातीय विवाह के पक्ष में “बिहार अंतरजाती विवाह योजना” को लेकर आई है। इस योजना के माध्यम से सरकार उच्च वर्गीय एवं पिछड़े वर्ग से संबंधित लड़का या लड़की के विवाह पर 2,50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दे रही है।
इससे समाज में एक प्रकार से यह संदेश जाता है, कि सरकार अंतरजातीय विवाह के पक्ष में है और इसके माध्यम से अंतर्जातीय विवाह में वृद्धि होगी। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के माध्यम से नए दंपति को प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में मिलती है। पहली किस्त आवेदन करके पुष्टि होने पर 1.5 लख रुपए की मिलती हैं एवं उसके पश्चात शादी के 1 वर्ष के बाद एक लाख रुपए दिए जाते हैं।
बिहार अंतरजातीय विवाह योजना का उद्देश्य
बिहार अंतरजातीय विवाह का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा को दूर करना है, जिससे कि समाज में सब समान अधिकार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ उच्च वर्ग वाले निम्न वर्ग में विवाह करके इसको जल्द से जल्द दूर करें। इससे समाज में प्रत्येक प्राणी समान जाति से संबोधित किया जाएगा और जाति प्रथा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी।
इससे समाज में सभी के प्रति समान अधिकार एवं कर्तव्य होंगे। इसी के साथ किसी भी प्रकार का जाति भेदभाव नहीं रहेगा। इस समाज की उन्नति में भी सजगता आएगी। इसका सबसे बड़ा कारण सभी का एक समान प्रयास करना होगा
Bihar Inter Caste Marriage Yojana की विशेषताएं
बिहार अंतरजातीय विवाह योजना की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं, जिसकी जानकारी नीचे साझा की गई है –
- बिहार अंतरजातीय विवाह के अंतर्गत बिहार सरकार समान्य वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के विवाह को प्रोत्साहित करती है।
- इस अंतर जातीय विवाह पर सरकार के द्वारा दंपतियों को 2.5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है।
- इस योजना के माध्यम से समाज में अंतर जातीय विवाह को सरकार के द्वारा पूरा सपोर्ट मिलता है।
- अंतर जातीय विवाह होने पर समाज में चल रहे जातीय भेदभाव को समाप्त किया जा सकेगा।
- सरकार के द्वारा यह धनराशि दंपतियों को दो किस्तों में प्रदान की जाती है। पहली किस्त 1.5 लख रुपए की और दूसरी किस्त एक लाख रुपए की आती है।
- इस अंतरजातीय विवाह में लड़का या लड़की में से कोई एक पिछड़े वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
Bihar Inter Caste Marriage Yojana हेतु पात्रता
बिहार अंतर जातीय विवाह योजना हेतु निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए –
- इस योजना के माध्यम से प्रोत्साहन राशि केवल बिहार राज्य के निवासी दंपतियों को दी जाएगी।
- इस योजना हेतु दम्पति का विवाह भारतीय “विवाह के एक्ट 1955” के अंतर्गत प्रमाणित होना चाहिए।
- इस योजना हेतु विवाह अंतरजातीय अर्थात उच्च एवं निम्न जाति वर्ग में होनी चाहिए। इसमें लड़का एवं लड़की में से कोई एक पिछड़े वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
- इस योजना के लाभ हेतु अंतरजातीय विवाह दंपति को विवाह के 1 वर्ष के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।
- इसी के साथ विवाह दंपति के पास आवेदन करने के लिए विवाह कार्ड होना आवश्यक है।
बिहार अंतरजातीय विवाह योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- विवाह कार्ड
- भारतीय विवाह एक्ट 1955 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- फोटो
- बैंक खाता
बिहार अंतरजातीय विवाह योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
Bihar Inter Caste Marriage Yojana हेतु आवेदन प्रक्रिया नीचे दी गई है –
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको पिछड़े वर्ग से संबंधित नजदीकी जिला स्तर कार्यालय में जाना होगा।
- वहां जाकर आपको बिहार अंतर जातीय विवाह योजना का रजिस्ट्रेशन फार्म प्राप्त करना है।
- इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में विवाह करने वाले दम्पति से संबंधित सभी जानकारी दर्ज करनी होगी एवं संबंधित दस्तावेजों को जोड़ना होगा।
- इसमें विवाह कार्ड को जोड़ना बहुत ही आवश्यक है।
- इसके पश्चात कार्यालय में रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जमा कर दें।
- इसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दी गई जानकारी के आधार पर ही अधिकारियों द्वारा फॉर्म को प्रमाणित किया जाएगा।